
झारखंड में SIR-2026 का शेड्यूल बदला, अब 30 नवंबर को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची
Jharkhand Revises SIR-2026 Schedule; Final Voter List Set for November 30
रांची: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 की समय-सीमा बढ़ा दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग की स्वीकृति के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव के. रवि कुमार ने 8 अक्टूबर को सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्तों को संशोधित कार्यक्रम जारी किया। अब राज्य में अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 नवंबर 2026 को होगा।
SIR के लिए अर्हता तिथि 1 अक्टूबर 2026 तय की गई है। पुनरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से छूटे नहीं और किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल न हो।
22 अक्टूबर तक निपटेंगे नोटिस वाले मामले
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, नो-मैपिंग और लॉजिकल विसंगतियों से जुड़े मामलों में जारी पहले और दूसरे नोटिस का निपटारा 22 अक्टूबर तक किया जाएगा। BLO के घर-घर सत्यापन और दूसरे नोटिस के बाद भी दस्तावेज नहीं देने वाले मतदाताओं का सत्यापन तथा बिना नोटिस वाली अन्य श्रेणियों के मामलों का निपटारा 31 अक्टूबर तक पूरा करना होगा।
इसी अवधि में फॉर्म-6, 6A, 7 और 8 से जुड़े दावों और आपत्तियों का डिजिटलीकरण भी पूरा किया जाएगा।
नवंबर में होगा घर-घर सत्यापन
1 से 12 नवंबर तक छूटे हुए योग्य नागरिकों का होम-टू-रोल सत्यापन किया जाएगा। इस दौरान फॉर्म-6 का डिजिटलीकरण भी होगा। वहीं, 1 से 21 नवंबर तक जिला निर्वाचन पदाधिकारी (DEO), रोल ऑब्जर्वर और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) स्तर पर निपटाए गए मामलों की जांच और सुपर-चेकिंग की जाएगी।
1 से 23 नवंबर तक ECINET पर नोशनल मकान नंबर, नजरी नक्शा, की-मैप, गूगल मैप और मतदान केंद्रों की तस्वीरें अपडेट की जाएंगी। प्राप्त दावों और आपत्तियों का अंतिम निपटारा 23 नवंबर तक पूरा करना होगा।
24 से 29 नवंबर तक अंतिम तैयारियां
दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद 24 से 29 नवंबर के बीच मतदाता सूची के स्वास्थ्य मानकों की जांच की जाएगी। इसी अवधि में निर्वाचन आयोग से अंतिम प्रकाशन की अनुमति लेने और मतदाता सूची की छपाई की प्रक्रिया पूरी होगी।
30 नवंबर को प्रकाशित होगी अंतिम सूची
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, झारखंड में SIR-2026 के तहत तैयार अंतिम मतदाता सूची सोमवार, 30 नवंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने संशोधित कार्यक्रम की प्रति राज्य के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, प्रमंडलीय आयुक्तों और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को भी भेज दी है।




