
Section 144 Imposed in Ranchi: लोकभवन से हाईकोर्ट तक प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित, धरना-प्रदर्शन और रैली पर रोक
Section 144 Imposed in Ranchi: सीएम आवास, विधानसभा और हाईकोर्ट समेत कई इलाकों में निषेधाज्ञा लागू, रैली और प्रदर्शन पर लगी रोक
रांची, 24 अक्टूबर 2026 (अबूआ न्यूज़ झारखंड): राजधानी रांची (Ranchi) में सुरक्षा और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। Section 144 Imposed in Ranchi की इस कार्रवाई के तहत लोकभवन, मुख्यमंत्री आवास, प्रोजेक्ट भवन, सचिवालय, एफएफपी भवन, नेपाल हाउस, विधानसभा, झारखंड (Jharkhand) हाईकोर्ट और पुलिस मुख्यालय के आसपास के निर्धारित क्षेत्रों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। इन सभी संवेदनशील इलाकों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन, जुलूस और रैली पर पूरी तरह रोक
जिला प्रशासन की ओर से जारी सूचना के अनुसार, इन प्रतिबंधित क्षेत्रों में सक्षम प्राधिकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का धरना-प्रदर्शन, जुलूस, रैली या आमसभा आयोजित नहीं की जा सकती है। इसके अलावा, इन इलाकों में घातक हथियार लेकर चलने और लाउडस्पीकर सहित अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।

नियमों का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लोकभवन, मुख्यमंत्री आवास, प्रोजेक्ट भवन, सचिवालय, एचईसी भवन, नेपाल हाउस, विधानसभा, झारखंड (Jharkhand) हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) और पुलिस मुख्यालय के आसपास निर्धारित परिधि में इन प्रतिबंधों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा।
यह भी पढ़ें: हेलमेट पहनें, जीवन बचाएं! ग्रामीण क्षेत्रों में चला सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान
प्रमुख स्थानों पर लगाए गए सूचना बोर्ड
आम जनता को जानकारी देने और जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन ने संबंधित क्षेत्रों में सूचना पट्ट (Information Boards) भी लगा दिए हैं। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें, निर्धारित नियमों का पालन करें और प्रतिबंधित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करने से पहले सक्षम प्राधिकार से आवश्यक अनुमति अवश्य प्राप्त करें।




