रोज-रोज टोल देने से मिलेगी राहत, ₹350 से शुरू हुआ Monthly FASTag Local Pass; जानें कौन उठा सकता है फायदा

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NHAI ने 121 टोल प्लाजा तक बढ़ाई ऑनलाइन सुविधा, 20 किमी के दायरे में रहने वाले पात्र वाहन मालिक Rajmargyatra ऐप से कर सकेंगे आवेदन

नई दिल्ली: अगर आपका रोजाना का सफर किसी एक टोल प्लाजा से होकर गुजरता है, तो हर दिन टोल चुकाने का खर्च अब कम किया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने नियमित स्थानीय यात्रियों के लिए FASTag Local Pass की सुविधा को डिजिटल बना दिया है। अब पात्र वाहन मालिक टोल प्लाजा पर जाकर दस्तावेज जमा करने के बजाय ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

NHAI ने ऑनलाइन लोकल पास की सुविधा का दायरा बढ़ाकर 121 टोल प्लाजा तक कर दिया है। हालांकि, इसका लाभ लेने से पहले यह जांचना जरूरी होगा कि जिस टोल प्लाजा से आप नियमित रूप से गुजरते हैं, वह इस सुविधा में शामिल है या नहीं।

₹350 से शुरू होगा लोकल पास

FASTag Local Pass की शुरुआती कीमत ₹350 है। पात्र वाहन मालिक को संबंधित टोल प्लाजा के लिए एक महीने का लोकल पास मिलता है। पास लागू रहने की अवधि में निर्धारित नियमों के तहत उसी टोल प्लाजा से बार-बार गुजरने पर हर यात्रा के लिए अलग से सामान्य टोल शुल्क नहीं देना पड़ता।

ऐसे लोग जो नौकरी, पढ़ाई, कारोबार या किसी अन्य नियमित काम के लिए रोजाना एक ही टोल प्लाजा पार करते हैं, उनके लिए यह सुविधा खास तौर पर उपयोगी हो सकती है।

20 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों को पात्रता

लोकल पास पाने के लिए आवेदक का रिहायशी पता संबंधित टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में होना जरूरी है। यानी यह सुविधा मुख्य रूप से स्थानीय निवासियों के लिए है, जो नियमित रूप से उसी टोल प्लाजा का इस्तेमाल करते हैं।

आवेदन के दौरान वाहन और पते से संबंधित जानकारी की डिजिटल तरीके से जांच की जाती है। इसलिए आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वाहन का रजिस्ट्रेशन, FASTag और पता संबंधी विवरण सही हैं।

Rajmargyatra ऐप से ऑनलाइन आवेदन

अब लोकल पास के लिए टोल प्लाजा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। पात्र वाहन मालिक Rajmargyatra ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

डिजिटल प्रक्रिया के दौरान DigiLocker और VAHAN जैसी सेवाओं के जरिए जरूरी जानकारी का सत्यापन किया जा सकता है। इसके अलावा GIS आधारित जांच से यह पता लगाया जाता है कि आवेदक का पता संबंधित टोल प्लाजा से निर्धारित 20 किलोमीटर की सीमा में आता है या नहीं।

आवेदन से पहले जरूर जांच लें ये बातें

लोकल पास के लिए आवेदन करने से पहले कुछ जरूरी चीजों की जांच कर लेना बेहतर होगा—

  • आपका टोल प्लाजा 121 शामिल प्लाजा की सूची में है या नहीं।
  • वाहन का FASTag सही तरीके से एक्टिव और लिंक है या नहीं।
  • वाहन का रजिस्ट्रेशन विवरण सही है या नहीं।
  • रिहायशी पते की जानकारी अपडेट और सही है या नहीं।
  • आपका पता संबंधित टोल प्लाजा की 20 किलोमीटर की पात्रता सीमा में आता है या नहीं।

NHAI की इस डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य नियमित स्थानीय यात्रियों के लिए लोकल पास की प्रक्रिया को आसान बनाना और टोल प्लाजा पर कागजी प्रक्रिया को कम करना है। आने वाले समय में इस सुविधा को अन्य टोल प्लाजा तक भी बढ़ाया जा सकता है।

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