प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 अगस्त 2026। 92 करोड़ से अधिक आवेदन, ₹2 लाख करोड़ से ज्यादा दावों का भुगतान।

रांची: खरीफ सीजन में किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत फसल बीमा कराने की अपील की है। योजना के अंतर्गत खरीफ फसलों के बीमा के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पिछले 10 वर्षों से किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर रही है। योजना का उद्देश्य सूखा, बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, चक्रवात और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।
योजना की प्रमुख उपलब्धियां
- अब तक 92 करोड़ से अधिक किसान आवेदन प्राप्त हुए।
- किसानों को ₹2 लाख करोड़ से अधिक के बीमा दावों का भुगतान किया गया।
- 25 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को योजना का लाभ मिला।
- देशभर में राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से बीमा प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया गया है।
कैसे कराएं पंजीकरण?
किसान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल, नजदीकी बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या अधिकृत बीमा कंपनी के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान हेल्पलाइन नंबर 14447 पर संपर्क कर सकते हैं।
सरकार की अपील
सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे 15 अगस्त 2026 से पहले अपनी खरीफ फसलों का बीमा अवश्य कराएं, ताकि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आर्थिक नुकसान की भरपाई हो सके और खेती सुरक्षित बनी रहे।

