
एसआईआर में कट गया नाम तो न हों परेशान, दोबारा जुड़वाने के लिए भरें फॉर्म-6; चुनाव आयोग ने दी बड़ी राहत
नई दिल्ली: विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान जारी मतदाता सूची के मसौदे में यदि किसी व्यक्ति का नाम शामिल नहीं है, तो उसे दोबारा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का मौका मिलेगा। भारतीय निर्वाचन आयोग ने फॉर्म-6 भरकर नाम शामिल कराने को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। आयोग ने कहा है कि पहले से मतदाता के रूप में पंजीकृत व्यक्ति भी दोबारा नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भर सकते हैं। ऐसा करने पर उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।
फॉर्म-6 भरना गलत घोषणा नहीं माना जाएगा
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि पहले से मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के बावजूद यदि किसी व्यक्ति का नाम एसआईआर की मसौदा मतदाता सूची में नहीं है, तो वह फॉर्म-6 जमा कर सकता है। इसे गलत घोषणा नहीं माना जाएगा। केवल इस आधार पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत कार्रवाई नहीं होगी।
नाम कटने की आशंका से फॉर्म भरने में हिचक रहे थे मतदाता
आयोग के संज्ञान में आया था कि एसआईआर के दौरान जारी मसौदा मतदाता सूची में नाम नहीं मिलने के कारण कई लोग फॉर्म-6 जमा करने से हिचकिचा रहे हैं। उन्हें आशंका थी कि पहले से मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के बावजूद दोबारा आवेदन करना गलत घोषणा की श्रेणी में आ सकता है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश
इस संबंध में निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र जारी कर स्थिति स्पष्ट की है। आयोग ने अधिकारियों को इस जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया है, ताकि मतदाताओं के बीच किसी तरह का भ्रम न रहे और जिन लोगों के नाम मसौदा सूची में शामिल नहीं हैं, वे बिना किसी डर के फॉर्म-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने की प्रक्रिया पूरी कर सकें।




