झारखंड में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का मौका, दूसरे राज्यों के दस्तावेज भी होंगे मान्य

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SIR प्रक्रिया में 15 सितंबर तक दावा-आपत्ति का मौका, जन्म, उम्र और पारिवारिक संबंध साबित करने के लिए संबंधित राज्य के दस्तावेज दे सकेंगे मतदाता

रांची: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर निर्वाचन विभाग ने अहम जानकारी दी है। अगर कोई व्यक्ति झारखंड में रह रहा है, लेकिन उसका जन्म या पुराना निवास किसी दूसरे राज्य में रहा है, तो वह सत्यापन के लिए दूसरे राज्य से जारी दस्तावेज भी प्रस्तुत कर सकता है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने स्पष्ट किया कि ऐसे दस्तावेज का झारखंड से जारी होना जरूरी नहीं है। मतदाता अपने जन्म स्थान, उम्र या पारिवारिक संबंध से जुड़े प्रमाण के लिए संबंधित राज्य के सक्षम विभाग या अधिकारी द्वारा जारी दस्तावेज जमा कर सकते हैं।

दूसरे राज्य के दस्तावेज भी होंगे स्वीकार

निर्वाचन विभाग के अनुसार, झारखंड की मतदाता सूची में ऐसे कई लोग शामिल हैं, जिनका जन्म या पूर्व निवास दूसरे राज्यों में रहा है। यदि SIR के दौरान किसी मतदाता को उम्र, जन्म या अन्य जानकारी के सत्यापन के लिए नोटिस मिलता है, तो वह अपने मूल राज्य से जारी मान्य दस्तावेज पेश कर सकता है।

इन दस्तावेजों में वंशावली, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पारिवारिक सूची, खतियान, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र समेत निर्वाचन आयोग द्वारा SIR के लिए निर्धारित अन्य दस्तावेज शामिल हो सकते हैं।

कौन बन सकता है मतदाता?

मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए व्यक्ति का भारत का नागरिक होना, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी होना और निर्धारित अर्हता तिथि पर 18 वर्ष की उम्र पूरी करना जरूरी है। मौजूदा SIR के लिए अर्हता तिथि 1 अक्टूबर 2026 निर्धारित है।

15 सितंबर तक प्रक्रिया पूरी करने की अपील

निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं से अपील की है कि यदि उन्हें सत्यापन के संबंध में नोटिस मिला है, तो वे 15 सितंबर तक निर्धारित प्रक्रिया के तहत दावा-आपत्ति और सुनवाई में शामिल हों और उपलब्ध मान्य दस्तावेज प्रस्तुत करें।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि हर मामले में प्रस्तुत दस्तावेजों की नियमानुसार जांच की जाए और पात्रता के आधार पर निर्णय लिया जाए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से बाहर न रह जाए और किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल न हो।

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