राष्ट्रगीत के गायन में बाधा डालना अब अपराध, नियम तोड़ने पर तीन साल तक की सजा का प्रावधान

नई दिल्ली: राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कानूनी कदम उठाया है। राष्ट्रपति ने ‘राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026’ को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही राष्ट्रगीत के सम्मान और उसके गायन से जुड़े नियमों को कानूनी संरक्षण मिल गया है। नए प्रावधान के तहत ‘वंदे मातरम’ के गायन में जानबूझकर बाधा डालना अब अपराध की श्रेणी में आएगा। इसके लिए कानून में सजा का प्रावधान भी किया गया है।
संशोधन के मुताबिक, नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को अधिकतम तीन साल तक की सजा हो सकती है। यानी अब राष्ट्रगीत के सम्मान से जुड़े प्रावधानों को कानूनी तौर पर और मजबूत किया गया है। सरकार की ओर से इस कदम को राष्ट्रगीत की गरिमा और सम्मान सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नए कानून के बाद सार्वजनिक कार्यक्रमों और अन्य निर्धारित अवसरों पर ‘वंदे मातरम’ के गायन के दौरान अनुशासन और सम्मान बनाए रखने पर विशेष जोर रहेगा।
‘वंदे मातरम’ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय चेतना का महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इसके सम्मान को लेकर कानूनी व्यवस्था को और स्पष्ट किया गया है। नए संशोधन के लागू होने के बाद इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। हालांकि, किसी मामले में कार्रवाई संबंधित कानून और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही होगी।

