ट्राई ने बिजली, पानी, गैस, कूरियर और लॉजिस्टिक कंपनियों के लिए 1601 नंबर सीरीज अनिवार्य की; सेवा और लेनदेन संबंधी कॉल के लिए होगा इस्तेमाल

नई दिल्ली। टेलीकॉम से जुड़ी धोखाधड़ी और फर्जी कॉल पर लगाम लगाने के लिए एक अहम कदम उठाया गया है। अब बिजली, पानी, गैस, कूरियर और लॉजिस्टिक जैसी यूटिलिटी एवं सेवा प्रदाता कंपनियों के फोन ‘1601’ नंबर सीरीज से आने वाले हैं।
दूरसंचार नियामक ट्राई ने इन कंपनियों के लिए अलग 1601 नंबर सीरीज को अनिवार्य करने का फैसला किया है। इस नंबर सीरीज का इस्तेमाल मुख्य रूप से सेवा और लेनदेन से संबंधित कॉल के लिए किया जाएगा।
इस व्यवस्था का मकसद ग्राहकों को यह पहचानने में मदद करना है कि उन्हें आने वाली कॉल किसी वास्तविक सेवा प्रदाता या कंपनी से संबंधित है। साथ ही, प्रचार या अन्य अनधिकृत कॉल के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी को रोकने में भी इससे मदद मिलने की उम्मीद है।
ट्राई की इस पहल से फर्जी नंबरों के जरिए होने वाली धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने और ग्राहकों के बीच वास्तविक सेवा संबंधी कॉल को लेकर भरोसा बढ़ाने में मदद मिल सकती है। यानी आने वाले समय में अगर बिजली, पानी, गैस, कूरियर या लॉजिस्टिक कंपनी से कोई जरूरी सेवा या लेनदेन संबंधी कॉल आती है, तो उसकी पहचान 1601 नंबर सीरीज से की जा सकेगी।

