झारखंड में 63.24 लाख मतदाताओं को मिलेगा नोटिस, सुनवाई के बाद ही होगा नाम पर फैसला

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SIR के तहत मतदाता सूची सत्यापन तेज। 16 अगस्त से नोटिस जारी होंगे, बिना सुनवाई किसी भी मतदाता का नाम नहीं हटाया जाएगा।

रांची: झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत मतदाता सूची के सत्यापन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। राज्य निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि 63 लाख 24 हजार 116 मतदाताओं को नोटिस भेजे जाएंगे, लेकिन बिना सुनवाई किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा।

निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार, ड्राफ्ट मतदाता सूची में दर्ज रिकॉर्ड और उपलब्ध दस्तावेजों में पाई गई विसंगतियों के आधार पर संबंधित मतदाताओं को 16 अगस्त से नोटिस जारी किए जाएंगे। नोटिस मिलने के बाद संबंधित मतदाताओं को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने और अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा।

राज्य में जिन क्षेत्रों में दावा और आपत्ति के मामलों की संख्या अधिक है, वहां प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त BLO (बूथ लेवल अधिकारी) तैनात किए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश जारी करते हुए पारदर्शी और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।

निर्वाचन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन पात्र नागरिकों का नाम अभी मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे निर्धारित अवधि के भीतर फॉर्म-6 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। वहीं, अन्य राज्यों की मतदाता सूची में नाम दर्ज होने की स्थिति में आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर नाम स्थानांतरित कराने की व्यवस्था भी उपलब्ध रहेगी।

निर्वाचन आयोग का कहना है कि पूरे अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाना है, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदान का अधिकार सुनिश्चित किया जा सके।

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