पहली बार वोटर बनने वालों के लिए नया नियम: अब माता-पिता के SIR विवरण देना होगा अनिवार्य

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चुनाव आयोग ने फॉर्म-6 में किया बदलाव, नए मतदाताओं को आवेदन के साथ अभिभावकों की SIR जानकारी भी देनी होगी

रांची:पहली बार मतदाता बनने के इच्छुक युवाओं के लिए चुनाव आयोग ने आवेदन प्रक्रिया में अहम बदलाव किया है। अब नए मतदाता के रूप में ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करने वाले प्रत्येक आवेदक को अपने माता-पिता से जुड़ी SIR (Special Intensive Revision) की जानकारी देना अनिवार्य होगा।

चुनाव आयोग के नए निर्देशों के अनुसार, यह नियम केवल उन पुराने मतदाताओं पर ही लागू नहीं होगा जो पिछली स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया में शामिल नहीं थे, बल्कि पहली बार वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने वाले नए आवेदकों पर भी लागू होगा।

नए प्रावधान के तहत फॉर्म-6 भरते समय आवेदक को यह बताना होगा कि उसके माता-पिता SIR प्रक्रिया में शामिल थे या नहीं। यदि शामिल थे, तो उनसे संबंधित आवश्यक विवरण भी आवेदन के साथ देना होगा। चुनाव आयोग का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक, पारदर्शी और अद्यतन बनाना है, ताकि फर्जी या डुप्लीकेट प्रविष्टियों पर रोक लगाई जा सके और पात्र नागरिकों का नाम सही तरीके से मतदाता सूची में दर्ज हो।

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