झारखंड में मंगलवार से विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू हो गया है, जिसमें बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।

रांची: झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची का गणना चरण मंगलवार से शुरू हो गया है। इसके तहत बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं के बीच गणना प्रपत्र (Enumeration Form) वितरित करेंगे। मतदाताओं को इस आंशिक रूप से भरे हुए प्रपत्र में आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर के साथ BLO को वापस जमा करना होगा।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि प्रपत्र प्राप्त होते ही उसे भरकर समय पर BLO को सौंप दें। यह अभियान 29 जुलाई तक चलेगा।
उन्होंने बताया कि BLO जब घर-घर पहुंचें, तो मतदाता यह भी सुनिश्चित करें कि उनकी वर्ष 2003 के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की मतदाता सूची से मैपिंग हो चुकी है। जिन मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो जाएगी, उन्हें सामान्य परिस्थितियों में किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वर्ष 2003 की SIR मतदाता सूची की मैपिंग को नागरिकता के लिए सुपीरियर दस्तावेज माना गया है।
BLO प्रत्येक मतदाता को गणना प्रपत्र की दो प्रतियां उपलब्ध कराएंगे। एक प्रति भरकर BLO को लौटानी होगी, जबकि दूसरी प्रति पावती के रूप में अपने पास सुरक्षित रखनी होगी। जो मतदाता निर्धारित समय में हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र जमा करेंगे, उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल रहेगा।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि जिन मतदाताओं की अब तक वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग नहीं हो सकी है, वे BLO को आवश्यक जानकारी देकर अपनी मैपिंग अवश्य सुनिश्चित कराएं।
नए मतदाता ऐसे करा सकते हैं पंजीकरण
यदि 1 अक्टूबर 2026 तक आपकी आयु 18 वर्ष पूरी हो रही है, तो आप गणना चरण या दावा एवं आपत्ति अवधि के दौरान फॉर्म-6 भरकर संबंधित BLO के पास जमा कर सकते हैं। आवेदन के साथ घोषणापत्र और आवश्यक दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे। जन्मतिथि के आधार पर आवेदक को स्वयं अथवा माता-पिता में से किसी एक या दोनों के दस्तावेज देने होंगे। पिछले SIR की मतदाता सूची का वह संबंधित पृष्ठ, जिसमें माता-पिता का नाम दर्ज है, भी वैध दस्तावेज माना जाएगा।
जानिए महत्वपूर्ण तारीखें
- 30 जून से 29 जुलाई: BLO द्वारा घर-घर सत्यापन एवं गणना प्रपत्र वितरण
- 29 जुलाई: मतदान केंद्रों का रेशनलाइजेशन
- 5 अगस्त: प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन
- 5 अगस्त से 4 सितंबर: दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि
- 5 अगस्त से 3 अक्टूबर: नोटिस फेज और दावों का निस्तारण
- 7 अक्टूबर: अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन
गलत जानकारी देने पर होगी कानूनी कार्रवाई
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि गणना प्रपत्र में गलत घोषणा या गलत जानकारी देना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत दंडनीय अपराध है।
उन्होंने कहा कि SIR का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सहभागी है तथा प्रत्येक चरण की जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट और सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा की जा रही है।
74,320 बूथ लेवल एजेंट किए गए नियुक्त
SIR के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों ने राज्यभर में 74,320 बूथ लेवल एजेंट (BLA-2) नियुक्त किए हैं। इनमें सबसे अधिक 28,217 एजेंट भाजपा के हैं। कांग्रेस ने 19,153, झामुमो ने 19,269, आजसू पार्टी ने 4,596, राजद ने 2,980, सीपीआई(एम) ने 103 और बसपा ने 2 एजेंट नियुक्त किए हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने एक भी BLA-2 नियुक्त नहीं किया है।
निर्वाचन विभाग के अनुसार, सभी मतदान केंद्रों पर BLO और BLA-2 की बैठक होगी, जिसकी तस्वीरें BLO ऐप के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड की जाएंगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों के BLA-2 से BLO के कार्यों में सहयोग करने की अपील की है।
82.08 प्रतिशत मतदाताओं की हो चुकी है मैपिंग
- कुल मतदाता: 2,64,63,236
- मैपिंग पूरी: 2,17,20,731
- मैपिंग शेष: 47,42,505
- मैपिंग प्रतिशत: 82.08%
शिकायत के लिए 1950 हेल्पलाइन
निर्वाचन विभाग ने बताया कि SIR से जुड़ी किसी भी शिकायत या जानकारी के लिए मतदाता 1950 हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। विभाग के अनुसार, इस कॉल सेंटर पर प्रतिदिन औसतन 25 से 30 शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जिनका त्वरित और प्रभावी ढंग से निस्तारण किया जा रहा है।

