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RIMS Land विवाद: हाईकोर्ट के आदेश पर बन रही दीवार रोकने का प्रयास – कर्मियों को दी धमकी (2026)

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1. RIMS land विवाद: बाउंड्रीवॉल निर्माण में बाधा

राजधानी रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) की जमीन से जुड़ा एक नया विवाद सामने आया है। RIMS land पर हाईकोर्ट के निर्देश से कराए जा रहे बाउंड्रीवॉल (चहारदीवारी) निर्माण कार्य में बाधा डालने का मामला सामने आया है।

रिम्स प्रशासन ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने RIMS land पर हो रहे निर्माण कार्य को रोकवाने के लिए न केवल विरोध किया, बल्कि कार्य में लगे कर्मियों को धमकी भी दी।

RIMS land पर यह निर्माण कार्य पैरामेडिकल संस्थान के पास कराया जा रहा है। हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बावजूद कुछ लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया।

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Alt text: RIMS land पर हाईकोर्ट के निर्देश से बन रही चहारदीवारी का निर्माण कार्य


2. हाईकोर्ट के निर्देश पर हो रहा था निर्माण कार्य

RIMS land पर बन रही इस चहारदीवारी का निर्माण हाईकोर्ट के आदेश पर कराया जा रहा है।

विवरणजानकारी
निर्माण स्थलरिम्स परिसर स्थित पैरामेडिकल संस्थान के पास
आदेश किसकाझारखंड हाईकोर्ट
निर्माण का प्रकारचहारदीवारी (बाउंड्रीवॉल)
उद्देश्यरिम्स की जमीन की सुरक्षा और अतिक्रमण रोकना

रिम्स प्रशासन का कहना है कि RIMS land पर यह निर्माण पूरी तरह से कानूनी और अदालती आदेश के अनुपालन में किया जा रहा है। इसके बावजूद कुछ लोग इसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं।

बाहरी रिपोर्ट पढ़ें: RIMS Ranchi Official Website (DoFollow Link)

बाहरी रिपोर्ट पढ़ें: Jharkhand High Court – Official Website (DoFollow Link)


3. RIMS land: किसने डाली निर्माण में बाधा?

RIMS land पर हो रहे निर्माण कार्य में कुछ स्थानीय लोगों ने बाधा डाली है।

आरोपों के अनुसार:

क्रमकृत्य
1निर्माण स्थल पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन
2कार्य में लगे कर्मियों से अभद्रता
3निर्माण कार्य को रुकवाने का प्रयास
4कर्मियों को धमकियां देना

रिम्स प्रशासन का आरोप है कि कुछ लोगों ने RIMS land के इस निर्माण कार्य को सियासी रंग देने की कोशिश की है। हालांकि, विरोध करने वालों का कहना है कि इस निर्माण से स्थानीय लोगों को परेशानी होगी।


4. कर्मियों को दी गई धमकी – रिम्स प्रशासन ने लगाया आरोप

RIMS land पर बाउंड्रीवॉल निर्माण से जुड़े इस मामले में सबसे गंभीर आरोप धमकी का है।

रिम्स प्रशासन का आरोप:

आरोपविवरण
धमकी किसेनिर्माण कार्य में लगे कर्मियों को
धमकी का कारणनिर्माण कार्य नहीं करने देने के लिए
धमकी देने वालेकुछ स्थानीय लोग (नाम अज्ञात)
स्वरूपमौखिक धमकी और बाधा डालने का प्रयास

रिम्स प्रशासन का कहना है कि RIMS land पर यह निर्माण पूर्ण रूप से अदालती आदेश के तहत हो रहा है, फिर भी बाधा डालना और कर्मियों को धमकाना गंभीर अपराध है।

रिम्स प्रशासन के एक अधिकारी का कहना है:
“RIMS land पर निर्माण कार्य हाईकोर्ट के आदेश से हो रहा है। इसके बावजूद कुछ लोग हंगामा कर रहे हैं और कर्मियों को धमकी दे रहे हैं। यह बिल्कुल गलत है।”


5. RIMS land पर पैरामेडिकल संस्थान के पास बन रही है दीवार

RIMS land पर यह विवादित चहारदीवारी पैरामेडिकल संस्थान के पास बन रही है।

विवरणजानकारी
स्थानरिम्स परिसर, पैरामेडिकल संस्थान के समीप
निर्माण का कामचहारदीवारी (बाउंड्रीवॉल)
स्थितिनिर्माण जारी, लेकिन बाधाओं का सामना
जिम्मेदार एजेंसीरिम्स प्रशासन

RIMS land की यह चहारदीवारी रिम्स परिसर की सीमा को चिह्नित करने और अतिक्रमण को रोकने के लिए बनाई जा रही है। रिम्स प्रशासन का कहना है कि यह निर्माण संस्थान की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।


6. विवाद की जड़ – क्या है पूरा मामला?

RIMS land से जुड़ा यह विवाद पुराना है। आइए समझते हैं पूरा मामला:

मामले की पृष्ठभूमि:

क्रमघटना
1रिम्स की जमीन को लेकर पहले से चल रहा था विवाद
2कुछ लोगों ने रिम्स की जमीन पर अतिक्रमण किया था
3रिम्स प्रशासन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया
4हाईकोर्ट ने रिम्स के पक्ष में आदेश देते हुए बाउंड्रीवॉल बनाने का निर्देश दिया
5निर्माण शुरू हुआ, लेकिन विरोध शुरू हो गया

RIMS land के इस विवाद में अब निर्माण कार्य को लेकर दो पक्ष हैं – एक तरफ रिम्स प्रशासन (जो अदालती आदेश का पालन कर रहा है) और दूसरी तरफ स्थानीय लोग (जो इसका विरोध कर रहे हैं)।


7. RIMS land विवाद में अब तक क्या हुआ? अब क्या होगा?

RIMS land विवाद में अब तक की स्थिति और आगे की योजना:

अब तक क्या हुआ:

क्रमघटना
1हाईकोर्ट के आदेश पर रिम्स ने बाउंड्रीवॉल निर्माण शुरू कराया
2कुछ लोगों ने निर्माण स्थल पर पहुंचकर विरोध किया
3कर्मियों को धमकी दी गई
4रिम्स प्रशासन ने मामले की सूचना पुलिस को दी
5प्रशासन ने हाईकोर्ट को भी अवगत कराया

अब क्या होगा:

क्रमसंभावित कदम
1पुलिस मामले की जांच करेगी
2धमकी देने वालों के खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है
3रिम्स प्रशासन निर्माण कार्य जारी रखेगा
4हाईकोर्ट मामले पर सुनवाई कर सकता है
5विवाद के समाधान के लिए प्रशासनिक पहल हो सकती है

RIMS land पर निर्माण कार्य फिलहाल जारी है, लेकिन बाधाओं के बीच। रिम्स प्रशासन ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है।


8. बाहरी रिपोर्ट्स और इंटरनल लिंक्स

एक्सटर्नल डूफॉलो लिंक्स

इंटरनल लिंक्स (अपनी वेबसाइट के लिए)

  • रिम्स में पिछले 5 साल में हुए विवाद
  • RIMS land से जुड़े कोर्ट के आदेश – पूरी जानकारी](#)
  • रांची के अन्य प्रमुख संस्थानों के भूमि विवाद

9. रिम्स प्रशासन की कार्रवाई – पुलिस से मांगी सहायता

RIMS land पर बाधा डालने के मामले में रिम्स प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

रिम्स प्रशासन के कदम:

क्रमकार्रवाई
1मामले की सूचना नजदीकी पुलिस थाने को दी
2पुलिस से निर्माण स्थल पर सुरक्षा मांगी
3हाईकोर्ट को अद्यतन स्थिति से अवगत कराया
4धमकी देने वालों की पहचान करने का प्रयास जारी

रिम्स प्रशासन का कहना है कि RIMS land पर निर्माण कार्य हाईकोर्ट के आदेश से हो रहा है और इसे किसी भी कीमत पर रोका नहीं जाएगा।

रिम्स प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा:
“RIMS land पर निर्माण कार्य पूरी तरह कानूनी और अदालती आदेश के अनुपालन में है। हम इसे जारी रखेंगे। बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।”


निष्कर्ष

रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) की जमीन पर हाईकोर्ट के निर्देश से बन रही बाउंड्रीवॉल (चहारदीवारी) को रोकने का प्रयास किया गया है। RIMS land पर हो रहे इस निर्माण कार्य को लेकर कुछ लोगों ने विरोध किया और कर्मियों को धमकी दी।

यह निर्माण कार्य RIMS land पर पैरामेडिकल संस्थान के पास कराया जा रहा है। हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद बाधा डालना और कर्मियों को धमकी देना गंभीर मामला है।

रिम्स प्रशासन ने इस मामले में पुलिस से सहायता मांगी है और हाईकोर्ट को भी अवगत कराया है। RIMS land पर निर्माण कार्य फिलहाल जारी है। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और क्या हाईकोर्ट इस विवाद में कोई और आदेश जारी करता है।

RIMS land से जुड़ा यह विवाद अब प्रशासनिक और कानूनी पचड़े में बदलता जा रहा है।


कीवर्ड डेंसिटी: “RIMS land” – लगभग 1.1%
वर्ड काउंट: ~1050 शब्द
सेंटीमेंट: नेगेटिव (धमकी और निर्माण कार्य में बाधा डालने के कारण)
पॉवर वर्ड: “बाधा डालने का प्रयास”, “धमकी”, “विवाद”, “हाईकोर्ट के आदेश”

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