
झारखंड में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की होड़, Form-6 के 8.59 लाख से ज्यादा आवेदन! जानिए पूरी प्रक्रिया

रांची, 22 अक्टूबर 2026 | अबुआ न्यूज़ झारखंड
झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की 22 अक्टूबर तक की रिपोर्ट के अनुसार, नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए Form-6 के कुल 8,59,162 आवेदन प्राप्त हुए हैं। निर्वाचन आयोग का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाना है, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को आवेदनों के डिजिटाइजेशन, सत्यापन और पात्र नागरिकों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है।
झारखंड में 2.21 करोड़ से ज्यादा मतदाता
निर्वाचन कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के 31,892 मतदान केंद्रों पर प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में कुल 2,21,01,249 मतदाता दर्ज हैं।
SIR अभियान के प्रमुख आंकड़े:
| विवरण | आंकड़े |
|---|---|
| प्रारूप मतदाता सूची में कुल मतदाता | 2,21,01,249 |
| कुल मतदान केंद्र | 31,892 |
| Form-6 के प्राप्त आवेदन | 8,59,162 |
| प्रारूप मतदाता संख्या के मुकाबले आवेदन | लगभग 3.89% |
| प्रति मतदान केंद्र औसत आवेदन | लगभग 27 |
ये आंकड़े राज्य में मतदाता पंजीकरण अभियान के व्यापक स्तर को दर्शाते हैं। हालांकि, Form-6 के सभी आवेदन स्वीकृत होने के बाद ही संबंधित पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में शामिल होंगे।
मतदाता सूची में वृद्धि को लेकर CEO ने जताई चिंता
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में मतदाता पंजीकरण की प्रगति का जायजा लिया।
उन्होंने कहा कि पिछले पुनरीक्षण के बाद लगभग दो वर्ष बीतने के बावजूद नए मतदाताओं को जोड़ने से संबंधित आवेदनों का अनुपात चार प्रतिशत से कम है।
उन्होंने अपेक्षित वृद्धि को कम-से-कम आठ प्रतिशत बताते हुए अधिकारियों को पात्र नागरिकों की पहचान और पंजीकरण में तेजी लाने का निर्देश दिया।
यहां महत्वपूर्ण है कि आठ प्रतिशत का उल्लेख समीक्षा बैठक में अपेक्षित प्रगति के संदर्भ में किया गया है। इसे मतदाता सूची में नाम जोड़ने का कोई कानूनी कोटा नहीं समझना चाहिए।
कॉलेज और विश्वविद्यालयों में चलेगा विशेष अभियान
निर्वाचन विभाग का विशेष ध्यान युवा मतदाताओं पर है।
18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पात्र युवाओं को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का सहयोग लिया जा रहा है।
इसके माध्यम से पहली बार मतदान करने वाले युवाओं तक आवेदन प्रक्रिया की जानकारी पहुंचाने और पंजीकरण में आने वाली परेशानियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।
अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे शैक्षणिक संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर पात्र विद्यार्थियों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रोत्साहित करें।
अपात्र और विदेशी नागरिकों के नाम शामिल न हों
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखना निर्वाचन अधिकारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
उन्होंने निर्देश दिया कि किसी भी अपात्र या विदेशी नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं होना चाहिए।
साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई पात्र भारतीय नागरिक आवश्यक जांच और निर्धारित प्रक्रिया के बिना मतदाता सूची से वंचित न रह जाए।
निर्वाचन अधिकारियों को आवेदनों की जांच निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ करने को कहा गया है।
Form-6, Form-7 और Form-8 का क्या काम है?
मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या विवरण में संशोधन के लिए अलग-अलग आवेदन फॉर्म निर्धारित हैं।
Form-6: नए पात्र मतदाताओं के पंजीकरण के लिए।
Form-6A: विदेश में रहने वाले पात्र भारतीय नागरिकों के मतदाता पंजीकरण के लिए।
Form-7: मतदाता सूची में दर्ज किसी नाम को हटाने के अनुरोध या किसी नाम के समावेशन पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए।
Form-8: मतदाता सूची में नाम, पता और अन्य विवरण में सुधार, निवास परिवर्तन के कारण स्थानांतरण तथा संबंधित सुविधाओं के लिए।
आवेदक को अपनी आवश्यकता के अनुसार सही फॉर्म भरना चाहिए।
31 अक्टूबर तक आवेदन, 30 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची
झारखंड में मतदाता सूची पुनरीक्षण के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, नाम जोड़ने, हटाने और विवरण में सुधार से संबंधित दावे एवं आपत्तियां जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है।
वहीं, अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 नवंबर 2026 को प्रस्तावित है।
इसलिए जिन नागरिकों का नाम प्रारूप मतदाता सूची में नहीं है या जिनके विवरण में गलती है, उन्हें निर्धारित समयसीमा के भीतर आवेदन करने की सलाह दी गई है।
घर बैठे ऐसे चेक करें वोटर लिस्ट में अपना नाम
मतदाता अपने नाम और पंजीकरण की स्थिति की जांच निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं।
- निर्वाचन आयोग के Voters’ Service Portal पर जाएं।
- मतदाता सूची में नाम खोजने का विकल्प चुनें।
- EPIC Number या उपलब्ध व्यक्तिगत विवरण दर्ज करें।
- अपना नाम और मतदान केंद्र की जानकारी जांचें।
- आवश्यकता होने पर संबंधित फॉर्म के माध्यम से आवेदन करें।
आधिकारिक वेबसाइट: https://voters.eci.gov.in/
मतदाता सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 का भी उपयोग किया जा सकता है।
क्यों महत्वपूर्ण है झारखंड का SIR अभियान?
मतदाता सूची किसी भी चुनावी प्रक्रिया का आधार होती है। इसमें पात्र नागरिकों के नाम शामिल होना और गलत या दोहरी प्रविष्टियों की जांच होना, दोनों आवश्यक हैं।
झारखंड में चल रहे SIR अभियान के जरिए नए मतदाताओं का पंजीकरण, मौजूदा विवरणों में सुधार और आपत्तियों का निपटारा किया जा रहा है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखते हुए पात्र मतदाताओं का समावेशन सुनिश्चित किया जाए।
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