
रांची में लोकभवन से हाईकोर्ट तक प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित, धरना-प्रदर्शन और रैली पर रोक

रांची 24 अक्टूबर 2026। अबूआ न्यूज़ झारखंड
राजधानी रांची में सुरक्षा और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लोकभवन, मुख्यमंत्री आवास, प्रोजेक्ट भवन, सचिवालय, एफएफपी भवन, नेपाल हाउस, विधानसभा, झारखंड हाईकोर्ट और पुलिस मुख्यालय के आसपास निर्धारित परिधि को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों में जिला प्रशासन की ओर से निषेधाज्ञा लागू की गई है।
बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन और रैली पर रोक
जिला प्रशासन की ओर से जारी सूचना के अनुसार, प्रतिबंधित क्षेत्र में सक्षम प्राधिकार की पूर्व अनुमति के बिना धरना-प्रदर्शन, जुलूस, रैली और आमसभा आयोजित नहीं की जा सकती है। इसके अलावा, इन क्षेत्रों में घातक हथियार लेकर चलने और लाउडस्पीकर सहित ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है।
नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लोकभवन, मुख्यमंत्री आवास, प्रोजेक्ट भवन, सचिवालय, एचईसी भवन, नेपाल हाउस, विधानसभा, झारखंड हाईकोर्ट और पुलिस मुख्यालय के आसपास निर्धारित परिधि में इन प्रतिबंधों का पालन करना अनिवार्य होगा।
प्रमुख स्थानों पर लगाए गए सूचना बोर्ड
जिला प्रशासन की ओर से संबंधित क्षेत्रों में सूचना पट्ट लगाए गए हैं, ताकि लोगों को प्रतिबंधों की जानकारी मिल सके। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे निर्धारित नियमों का पालन करें और प्रतिबंधित क्षेत्रों में किसी भी कार्यक्रम के आयोजन से पहले सक्षम प्राधिकार से आवश्यक अनुमति प्राप्त करें।




