
झारखंड SIR: वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और सुधार के लिए 30 सितंबर अंतिम तारीख, मोबाइल से भी करें आवेदन
नए मतदाता फॉर्म-6 और मौजूदा प्रविष्टि में सुधार के लिए फॉर्म-8 भरें; चुनाव आयोग के पोर्टल पर उपलब्ध है ऑनलाइन सुविधा

जमशेदपुर। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत दावा और आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 है। जिन पात्र नागरिकों का नाम सूची में नहीं है या जिनकी प्रविष्टि में सुधार चाहिए, वे निर्धारित समय के भीतर आवेदन कर सकते हैं। राज्य में पहले तय समयसीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया था।
किस काम के लिए कौन-सा फॉर्म?
| फॉर्म | उपयोग |
|---|---|
| फॉर्म-6 | नए मतदाता के रूप में नाम दर्ज कराने के लिए |
| फॉर्म-6A | विदेश में रहने वाले पात्र भारतीय नागरिक के पंजीकरण के लिए |
| फॉर्म-7 | मतदाता सूची में किसी नाम को शामिल करने पर आपत्ति या नाम हटाने के अनुरोध के लिए |
| फॉर्म-8 | पता बदलने, दर्ज विवरण में सुधार, मतदाता पहचान पत्र बदलवाने या दिव्यांगता दर्ज कराने के लिए |
फॉर्म-8 का उपयोग परिवार के सभी सदस्यों को अपने-आप एक ही बूथ पर लाने के लिए नहीं होता; प्रत्येक संबंधित मतदाता को अपने विवरण या पते के अनुसार आवेदन करना होगा। चुनाव आयोग ने इन फॉर्मों के उपयोग की जानकारी अपने मतदाता सेवा पोर्टल पर दी है।
घर बैठे ऐसे करें आवेदन
मतदाता अपने मोबाइल या कंप्यूटर से चुनाव आयोग के वोटर्स सर्विस पोर्टल पर जाकर मतदाता सूची में नाम जाँच सकते हैं और संबंधित फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन भरते समय सही विवरण और आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें।
ध्यान दें: 30 सितंबर की तारीख इस SIR चरण में दावा-आपत्ति दाखिल करने की समयसीमा है। इसे भविष्य में मतदाता पंजीकरण का अवसर हमेशा के लिए समाप्त होने के रूप में न समझें।




