रांची में बिना परमिशन हॉस्टल-लॉज पर अब सख्ती, 5 सितंबर तक आवेदन का मौका; नहीं तो सील होगा प्रतिष्ठान

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नगर निगम ने जारी की आम सूचना, हॉस्टल, लॉज, बैंक्वेट हॉल, विवाह भवन और धर्मशाला संचालकों को अंतिम मौका

रांची: राजधानी में बिना अनुमति चल रहे हॉस्टल, लॉज और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर अब नगर निगम कार्रवाई के मूड में है। रांची नगर निगम ने ऐसे प्रतिष्ठानों के संचालकों के लिए आम सूचना जारी करते हुए 5 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन करने का अंतिम मौका दिया है।

निगम ने साफ किया है कि किसी भी हॉस्टल, लॉज, बैंक्वेट हॉल, विवाह भवन या धर्मशाला का संचालन निर्धारित अनुमति के बिना नहीं किया जाना चाहिए। संचालकों को पहले नगर निगम की प्रक्रिया पूरी कर अनुमति लेनी होगी, इसके बाद ही प्रतिष्ठान का संचालन जारी रखा जा सकेगा।

हॉस्टल और लॉज संचालकों को खास निर्देश

नगर निगम ने हॉस्टल और लॉज में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए संचालकों को यह अंतिम अवसर दिया है। संबंधित संचालकों से कहा गया है कि तय समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन जमा करें और जरूरी अनुमति हासिल करें। निगम की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, अनुमति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इन प्रतिष्ठानों का संचालन किया जाना चाहिए।

डेडलाइन के बाद शुरू होगी कार्रवाई

नगर निगम ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि निर्धारित समय तक आवेदन नहीं करने वाले या नियमों का पालन नहीं करने वाले संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। नियम तोड़ने की स्थिति में जुर्माना लगाने के साथ प्रतिष्ठान को सील भी किया जा सकता है। यानी अब बिना अनुमति कारोबार चला रहे संचालकों के पास नियमों के तहत प्रक्रिया पूरी करने के लिए बहुत कम समय बचा है।

5 सितंबर तक करना होगा ऑनलाइन आवेदन

रांची नगर निगम की इस सूचना के बाद शहर में बिना अनुमति चल रहे हॉस्टल, लॉज, बैंक्वेट हॉल, विवाह भवन और धर्मशाला संचालकों को 5 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर अनुमति लेने का मौका दिया गया है। नगर निगम ने साफ संकेत दिया है कि तय समय सीमा खत्म होने के बाद नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में संबंधित संचालकों के लिए समय रहते आवेदन करना जरूरी है।

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