झारखंड में किसानों के लिए बड़ा मौका, 5 लाख रुपये तक की सब्सिडी पर मिलेगा ट्रैक्टर और कृषि यंत्र

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मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना के तहत गोड्डा में आवेदन आमंत्रित, 29 अगस्त तक जमा होंगे फॉर्म; महिला समूहों और कृषक संगठनों को भी लाभ

गोड्डा: झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना के तहत किसानों, कृषक समूहों और विभिन्न किसान संगठनों को अनुदानित दर पर ट्रैक्टर और कृषि यंत्र उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 के लिए गोड्डा जिले में पात्र समूहों से आवेदन मांगे गये हैं।

योजना के तहत ट्रैक्टर के साथ कृषि यंत्र खरीदने पर अधिकतम 5 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जा सकता है। वहीं, जिन कृषक समूहों के पास पहले से बड़ा ट्रैक्टर है, वे सहायक कृषि यंत्रों की खरीद पर भी सब्सिडी का लाभ ले सकेंगे।

ट्रैक्टर पैकेज पर मिलेगी 5 लाख तक की सब्सिडी

योजना के तहत 34 से 40 अधिकतम PTO HP वाले अनुमोदित मॉडल के ट्रैक्टर को कम से कम दो कृषि यंत्रों के साथ खरीदना अनिवार्य होगा। पूरे पैकेज की अधिकतम लागत 10 लाख रुपये निर्धारित की गयी है। ट्रैक्टर की कीमत पर अधिकतम 50 प्रतिशत और कृषि यंत्रों पर 80 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान है। हालांकि, किसान समूह को मिलने वाला कुल अनुदान अधिकतम 5 लाख रुपये तक सीमित रहेगा।

अनुदान की गणना निर्धारित L-1 कीमत के अनुरूप की जाएगी।

पहले से ट्रैक्टर है तो भी मिलेगा लाभ

ऐसे कृषक समूह जिनके पास पहले से बड़ा ट्रैक्टर उपलब्ध है, वे केवल सहायक कृषि यंत्र खरीदने के लिए योजना का लाभ ले सकते हैं।

इन समूहों को कृषि यंत्रों की लागत का अधिकतम 80 प्रतिशत या 2 लाख रुपये, जो भी निर्धारित सीमा के अनुसार कम हो, तक अनुदान दिया जाएगा। यदि कृषि यंत्रों की कीमत इससे अधिक होती है, तो अतिरिक्त राशि लाभुक समूह को स्वयं वहन करनी होगी।

इन कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान

योजना के तहत ट्रैक्टर के साथ विभिन्न कृषि उपकरण खरीदने का विकल्प दिया गया है। इनमें प्रमुख रूप से—

  • रोटावेटर
  • कल्टीवेटर
  • डिस्क हैरो
  • रिजर, ट्रेंचर और ऑगर
  • जीरो टिलेज ड्रिल/बीज सह उर्वरक ड्रिल
  • केज व्हील
  • गेहूं थ्रेसिंग मशीन
  • मल्टीक्रॉप थ्रेसर
  • धान थ्रेसिंग मशीन
  • पावर मक्का थ्रेसर/मक्का शेलर
  • एमबी हल

शामिल हैं।

इन समूहों को मिलेगा योजना का लाभ

मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना के लिए पानी पंचायत, जलछाजन समिति, महिला स्वयं सहायता समूह, महिला सखी मंडल, कृषक समूह, लैम्प्स, पैक्स और अन्य कृषक संगठन आवेदन कर सकते हैं।

29 अगस्त तक जमा कर सकते हैं आवेदन

गोड्डा जिले के इच्छुक पात्र समूह निर्धारित आवेदन प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र 29 अगस्त 2026 तक कार्यालय दिवस में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक भूमि संरक्षण कार्यालय, गोड्डा से प्राप्त कर जमा किया जा सकता है।

आवेदन के साथ योजना के लिए निर्धारित आवश्यक दस्तावेज भी जमा करने होंगे।

इन समूहों को दी जाएगी प्राथमिकता

योजना में चयन के लिए कुछ विशेष मानदंड भी तय किए गये हैं। जिस कृषक समूह के कम से कम एक सदस्य के पास ट्रैक्टर या हल्के मोटर वाहन यानी LMV चलाने का वैध लाइसेंस होगा और समूह के पास 10 एकड़ से अधिक खेती योग्य जमीन होगी, उसे प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं, जिले के निर्धारित भौतिक लक्ष्य के 50 प्रतिशत मामलों में स्थानीय विधायक की अनुशंसा को प्राथमिकता देते हुए जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा स्वीकृति दी जाएगी।

पहले लाभ ले चुके समूह नहीं होंगे पात्र

ऐसे महिला स्वयं सहायता समूह, महिला सखी मंडल या कृषक समूह, जिन्हें पहले कृषि उपकरण बैंक की स्थापना, केंद्र प्रायोजित योजना या राज्य योजना के माध्यम से संबंधित कृषि उपकरणों का लाभ मिल चुका है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

दूसरी खबर: चतरा में बचरा दक्षिणी पंचायत का परिसीमन

चतरा: उधर, पंचायत चुनाव की तैयारियों के तहत चतरा जिले के टंडवा प्रखंड के विघटित बचरा नगर पंचायत क्षेत्र में ग्राम पंचायत बचरा दक्षिणी के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का गठन, परिसीमन और संख्यांकन किया गया है।

राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र और नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना के आधार पर झारखंड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की संबंधित धाराओं के तहत यह प्रक्रिया पूरी की गयी है। जिला प्रशासन की ओर से सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसका अंतिम प्रकाशन किया गया है।

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