Jharkhand SIR: 15 अगस्त को पंचायतों में होगी विशेष ग्राम सभा, वोटर लिस्ट से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब

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प्रारूप मतदाता सूची और ASDD सूची की दी जाएगी जानकारी, नाम छूटने या गलत दर्ज होने पर दावा-आपत्ति और सुधार की प्रक्रिया समझाएंगे BLO

सरैयाहाट (दुमका)। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया के तहत अब ग्रामीण मतदाताओं को उनके नाम और विवरण से जुड़ी जानकारी पंचायत स्तर पर दी जाएगी। सरैयाहाट प्रखंड की सभी पंचायतों में 15 अगस्त को विशेष ग्राम सभा आयोजित की जाएगी।

इस दौरान बीएलओ और चुनाव पाठशाला से जुड़े सदस्य ग्रामीणों को प्रारूप मतदाता सूची की जानकारी देंगे। साथ ही ASDD सूची के बारे में भी विस्तार से बताया जाएगा, ताकि मतदाता यह जांच सकें कि उनका नाम किस सूची में है और उसमें किसी तरह की त्रुटि तो नहीं है।

नाम नहीं है तो क्या करना होगा?

विशेष ग्राम सभा में मतदाताओं को बताया जाएगा कि अगर किसी पात्र व्यक्ति का नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हुआ है, तो वह निर्धारित प्रपत्र के जरिए दावा-आपत्ति दर्ज करा सकता है। इसके अलावा अगर मतदाता सूची में नाम, पता या किसी अन्य जानकारी में गलती है, तो उसे भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुधारने के लिए आवेदन किया जा सकता है।

ASDD सूची को लेकर भी मिलेगी जानकारी

ग्राम सभा में ASDD सूची को लेकर भी ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा। बीएलओ बताएंगे कि इस सूची में किन मतदाताओं के नाम शामिल हैं। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका नाम ASDD सूची में गलत तरीके से दर्ज किया गया है, तो वह नियमों के अनुसार दावा-आपत्ति दाखिल कर सकेगा।

पहली बार वोट देने वालों के लिए भी जरूरी जानकारी

विशेष ग्राम सभा में पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं को भी पंजीकरण प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। जो युवा 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने की पात्रता रखते हैं, वे मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रपत्र-6 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बीएलओ ऐसे युवाओं को आवेदन भरने की प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और पंजीकरण से जुड़े नियमों की जानकारी देंगे।

नए मतदाताओं के लिए SIR की जानकारी भी जरूरी

चुनाव आयोग के नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक नए मतदाता के पंजीकरण के दौरान उसके माता-पिता से संबंधित पिछली SIR की जानकारी भी देना जरूरी होगा। ऐसे में ग्राम सभा के माध्यम से युवाओं और उनके परिवारों को इस प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी।

प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से वंचित न रहे। साथ ही मतदाता सूची में मौजूद गलतियों को समय रहते सुधारने का मौका भी लोगों को मिल सके।

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