झारखंड राज्य सूचना आयोग ने सभी विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों से लोक सूचना पदाधिकारियों (PIO) एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों की अद्यतन सूची मांगी। रिक्त पदों को जल्द भरने और नागरिकों को सूचना का अधिकार समय पर उपलब्ध कराने पर जोर।

रांची: झारखंड राज्य सूचना आयोग ने राज्य के सभी विभागों, अधीनस्थ कार्यालयों और सरकारी संस्थानों को लोक सूचना पदाधिकारी (PIO) तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। आयोग का उद्देश्य सूचना के अधिकार (RTI) से जुड़े मामलों के त्वरित और प्रभावी निपटारे को सुनिश्चित करना है।
रिक्त पदों पर आयोग की चिंता
आयोग ने कहा है कि कई विभागों में पीआईओ और प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के पद रिक्त हैं या उनकी जानकारी समय पर अपडेट नहीं की जाती। इससे आरटीआई आवेदनों के निस्तारण में देरी होती है और आम नागरिकों को सूचना प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है।
अद्यतन सूची उपलब्ध कराने के निर्देश
सूचना आयोग ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे अपने कार्यालयों में नियुक्त लोक सूचना पदाधिकारी और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की नवीनतम सूची आयोग को उपलब्ध कराएं। यदि किसी कार्यालय में यह पद रिक्त है, तो उसकी जानकारी भी आयोग को भेजी जाए।
समय-समय पर जानकारी अपडेट करने पर जोर
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि जब भी किसी विभाग में पीआईओ या प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का स्थानांतरण, पदस्थापन या परिवर्तन हो, तो इसकी सूचना तत्काल आयोग को भेजी जाए। साथ ही संबंधित कार्यालयों की वेबसाइट और सूचना पट्ट पर भी अद्यतन जानकारी प्रदर्शित की जाए।
आरटीआई व्यवस्था को मजबूत बनाने की पहल
सूचना आयोग का मानना है कि प्रत्येक सरकारी कार्यालय में सक्षम और अधिकृत पीआईओ की उपलब्धता से सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन होगा। इससे नागरिकों को समय पर सूचना मिलेगी, अपीलों की संख्या कम होगी और प्रशासनिक पारदर्शिता व जवाबदेही भी मजबूत होगी.

