अब बिना डॉक्टर की पर्ची नहीं मिलेगी कफ सिरप! केंद्र सरकार का बड़ा फैसला लागू

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No More Over-the-Counter Syrups! Doctor’s Prescription Now Mandatory for Purchase

नई दिल्ली: आम लोगों के लिए दवा खरीदने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक नई अधिसूचना जारी कर सभी प्रकार के ‘Syrups’ (सिरप) को ओवर-द-काउंटर (OTC) दवाओं की सूची से बाहर कर दिया है।

इस फैसले के बाद अब कफ सिरप समेत किसी भी सिरप को मेडिकल स्टोर से सीधे नहीं खरीदा जा सकेगा। इसके लिए डॉक्टर द्वारा जारी वैध प्रिस्क्रिप्शन दिखाना अनिवार्य होगा।

भारत सरकार की ओर से जारी राजपत्र (Gazette Notification) के अनुसार, यह निर्णय Drugs and Cosmetics Rules, 1945 में संशोधन के तहत लिया गया है। अधिसूचना के प्रकाशित होते ही नए नियम प्रभावी हो गए हैं।

क्या बदलेगा?

✅ अब सिरप खरीदने के लिए डॉक्टर की पर्ची जरूरी होगी।
✅ मेडिकल स्टोर बिना प्रिस्क्रिप्शन सिरप नहीं बेच सकेंगे।
✅ कफ सिरप समेत सभी श्रेणी के सिरप इस नियम के दायरे में आएंगे।
✅ नियम उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं पर कार्रवाई हो सकती है।

सरकार ने क्यों लिया फैसला?

स्वास्थ्य विशेषज्ञ लंबे समय से कुछ सिरपों के गलत इस्तेमाल और दुरुपयोग को लेकर चिंता जता रहे थे। सरकार का मानना है कि इस कदम से दवाओं के अनियंत्रित उपयोग पर रोक लगेगी और मरीजों को उचित चिकित्सकीय सलाह के बाद ही दवा मिलेगी।

इस फैसले का असर देशभर के करोड़ों उपभोक्ताओं और मेडिकल स्टोर संचालकों पर पड़ने की संभावना है।

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