
JSSC CGL-2023 पर आज हाईकोर्ट सुनाएगा अहम फैसला, परीक्षा रद्द करने के आदेश पर टिकी अभ्यर्थियों की नजरें
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा (CGL-2023) को लेकर शुक्रवार, 6 नवंबर का दिन बेहद अहम होने जा रहा है। झारखंड हाईकोर्ट परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना निर्णय सुनाएगा। इस मामले की सुनवाई जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में हुई है। फैसले को लेकर हजारों अभ्यर्थियों की निगाहें हाईकोर्ट पर टिकी हैं।
दोनों पक्षों ने अदालत में रखी अपनी दलीलें
इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता एवं पूर्व महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत में पक्ष रखा था। वहीं, राज्य सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी दलीलें पेश की थीं।
परीक्षा रद्द करने के सरकारी आदेश को दी गई है चुनौती
गौरतलब है कि JSSC CGL परीक्षा (विज्ञापन संख्या 10/2023) को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इनमें प्रार्थी रमेश उरांव एवं अन्य, आकाश गौरव एवं अन्य तथा निरोज खेस एवं अन्य की याचिकाएं शामिल हैं।
सुनवाई पूरी, अब फैसले का इंतजार
सभी संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। ऐसे में अब हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। अदालत का निर्णय न केवल परीक्षा रद्द करने के सरकारी आदेश पर स्थिति स्पष्ट करेगा, बल्कि लंबे समय से इस मामले में न्यायिक निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों के भविष्य की दिशा भी तय करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।




