
1 नवंबर से बदल गए कई नियम, बैंकिंग से लेकर गाड़ियों तक पड़ेगा असर; जानें पूरी डिटेल

1 नवंबर से मोबाइल यूजर्स के लिए Calling Name Presentation (CNAP) सुविधा शुरू होने की तैयारी है। इसके तहत अनजान नंबर से कॉल आने पर मोबाइल स्क्रीन पर नंबर के साथ कॉल करने वाले का नाम भी दिखाई देगा। दूरसंचार विभाग ने 4G और उससे नई तकनीक वाले नेटवर्क पर यह सुविधा शुरू करने का निर्देश दिया है। इसके लिए Truecaller जैसे थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, स्क्रीन पर नाम दिखने का मतलब कॉल का सुरक्षित होना नहीं है।
PNB क्रेडिट कार्ड पर बढ़ेंगे शुल्क
पंजाब नेशनल बैंक के Visa और RuPay क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के लिए नए शुल्क लागू होंगे। रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करने के प्रत्येक अनुरोध पर 99 रुपये देने होंगे। एक बिलिंग साइकिल में 50 हजार रुपये से अधिक का बिजली, पानी या गैस बिल भरने पर 1 प्रतिशत शुल्क लगेगा। नकदी निकासी, लेट पेमेंट और भुगतान विफल होने से जुड़े शुल्कों में भी बदलाव किए गए हैं।
IndusInd बैंक ग्राहकों को भी झटका
IndusInd बैंक के कुछ सेविंग्स अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं होने पर ATM से निकासी या POS मशीन से भुगतान विफल होने पर 25 रुपये का शुल्क लग सकता है। इसके अलावा, गैर-वित्तीय कारणों से चेक बाउंस होने पर प्रति चेक 50 रुपये देने होंगे।
पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जरूरी
80 साल से कम उम्र के सरकारी पेंशनर्स को 1 से 30 नवंबर तक अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। ऐसा नहीं करने पर पेंशन रुक सकती है। पेंशनर्स Jeevan Pramaan ऐप के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। बैंक शाखा और उपलब्ध डोरस्टेप बैंकिंग सुविधा से भी इसे जमा किया जा सकता है।
टोल प्लाजा के पास रहने वालों को मिलेगा सालाना पास
राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र निजी वाहन मालिकों के लिए लोकल एनुअल पास की सुविधा शुरू होगी। इसकी सालाना फीस 1,500 रुपये होगी। नगर पालिका या स्थानीय कस्बे की सीमा में स्थित टोल प्लाजा के लिए शुल्क 3,000 रुपये होगा। इसके लिए वैध FASTag जरूरी है। Rajmargyatra ऐप पर यह सुविधा 1 दिसंबर से उपलब्ध होगी।
दिल्ली में प्रदूषण नियम होंगे सख्त
दिल्ली-NCR में 1 नवंबर से प्रदूषण नियंत्रण के लिए विंटर एक्शन प्लान लागू होगा। इसके तहत दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-VI मानकों का पालन नहीं करने वाले पेट्रोल और डीजल वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट दी गई है। दिल्ली में ‘नो PUCC, नो फ्यूल’ व्यवस्था के तहत वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं होने पर निर्धारित पेट्रोल पंपों पर ईंधन देने से इनकार किया जा सकता है।
पार्किंग शुल्क होगा दोगुना, वर्क फ्रॉम होम भी
दिल्ली में 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना करने की योजना है। मेट्रो पार्किंग इससे बाहर रहेगी। वहीं, सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था 31 जनवरी 2027 तक लागू रहेगी। सरकारी कार्यालयों के समय में भी अंतर रखा जाएगा, ताकि सड़कों पर वाहनों का दबाव कम हो सके।
निर्माण कार्यों पर भी लगेगी पाबंदी
दिल्ली-NCR में 1 नवंबर से 31 जनवरी तक धूल फैलाने वाली तोड़फोड़ और खुले में होने वाली निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। कुछ जरूरी सार्वजनिक परियोजनाओं को छूट मिल सकती है। वहीं, 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक निर्माण और तोड़फोड़ पर और सख्त पाबंदियां लागू होंगी। निर्माण स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन और मिस्ट सिस्टम जैसे उपाय भी जरूरी होंगे।




