
झारखंड में राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य, तभी मिलेगी आवेदन को मंजूरी
रांची,27 अक्टूबर 2026। अबुआ न्यूज़ झारखंड
झारखंड में राशन कार्ड से संबंधित आवेदनों की स्वीकृति के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने स्पष्ट किया है कि ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही संबंधित आवेदन को मंजूरी दी जाएगी। इसके बिना आवेदन पर आगे की कार्रवाई नहीं होगी।
राशन डीलर के पास मिलेगी ई-केवाईसी की सुविधा
विभाग ने राज्य के राशन डीलरों के पास उपलब्ध ई-पॉस मशीन में ई-केवाईसी की सुविधा शुरू कर दी है। इससे लाभुकों को इस प्रक्रिया के लिए किसी अन्य कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। वे अपने नजदीकी राशन डीलर के पास जाकर आसानी से ई-केवाईसी करा सकेंगे।
नए राशन कार्ड और नए सदस्यों के लिए भी जरूरी
जिन लोगों ने नया राशन कार्ड बनवाने या मौजूदा राशन कार्ड में नए सदस्यों का नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया है, उन पर भी यह नियम लागू होगा। जिन आवेदकों के आवेदन फिलहाल लंबित हैं, उन्हें भी स्वीकृति प्राप्त करने से पहले ई-केवाईसी करानी होगी।
पंजीकरण संख्या से पूरी होगी प्रक्रिया
ई-केवाईसी कराने के लिए आवेदकों को अपने नजदीकी राशन डीलर के पास जाना होगा। वहां ई-पॉस मशीन के माध्यम से पंजीकरण संख्या की मदद से ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। विभाग के अनुसार, ई-केवाईसी पूरी होने के बाद ही लंबित आवेदनों पर आगे की कार्रवाई करते हुए स्वीकृति प्रदान की जाएगी।




