
LPG KYC Deadline 2026: 1 अक्टूबर तक बायोमेट्रिक नहीं कराया तो क्या सिलेंडर मिलना बंद होगा?
सब्सिडी के साथ घरेलू LPG रिफिल बुक करने के लिए आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण जरूरी होगा। प्रक्रिया बाद में भी पूरी की जा सकती है; बिना प्रमाणीकरण LPG लेने का अलग विकल्प भी उपलब्ध है।

नई दिल्ली। घरेलू LPG उपभोक्ताओं के लिए 1 अक्टूबर 2026 से रिफिल बुकिंग का नियम बदल रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, सब्सिडी के साथ विनियमित खुदरा बिक्री मूल्य पर घरेलू रिफिल बुक करने के लिए आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, यानी BAA, पूरा करना होगा। जिन उपभोक्ताओं ने यह प्रक्रिया पहले ही कर ली है, उन्हें दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं है।
समय पर बायोमेट्रिक नहीं हुआ तो क्या होगा?
1 अक्टूबर तक प्रमाणीकरण न कराने पर LPG कनेक्शन अपने आप बंद नहीं होगा। उपभोक्ता बाद में भी BAA पूरा कर सकते हैं। हालांकि, प्रमाणीकरण पूरा होने के बाद ही वे सब्सिडी के साथ निर्धारित मूल्य पर घरेलू रिफिल बुक कर सकेंगे। इसलिए अगली रिफिल में रुकावट से बचने के लिए मंत्रालय ने उपभोक्ताओं से 1 अक्टूबर से पहले प्रक्रिया पूरी करने को कहा है।
बायोमेट्रिक कहाँ और कैसे कराएँ?
उपभोक्ताओं के पास तीन तरीके हैं:
- सिलेंडर की डिलीवरी के समय: डिलीवरी कर्मचारी कंपनी के मोबाइल ऐप से प्रमाणीकरण कर सकता है।
- LPG वितरक के शोरूम पर: उपभोक्ता वहाँ जाकर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
- घर बैठे मोबाइल ऐप से: Indane के लिए IndianOil ONE, Bharat Gas के लिए Hello BPCL और HP Gas के लिए HP Pay ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है।
बायोमेट्रिक नहीं कराना चाहते या करा नहीं सकते?
ऐसे उपभोक्ताओं के लिए भी LPG लेने का विकल्प है। उन्हें अपनी तेल कंपनी के डिजिटल माध्यम—वेब पोर्टल, ऐप, WhatsApp चैटबॉट या IVRS—पर यह विकल्प दर्ज करना होगा। इसके बाद स्थानीय उपलब्धता के आधार पर 5 किलो या 10 किलो का सिलेंडर बिना सब्सिडी के बाजार मूल्य पर मिल सकता है।
मंत्रालय के अनुसार, 19 सितंबर 2026 तक 27.43 करोड़ सक्रिय घरेलू LPG उपभोक्ता, यानी करीब 89.9 प्रतिशत, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूरा कर चुके थे। LPG सेवाओं से जुड़ी सहायता के लिए उपभोक्ता 1800 2333 555 पर कॉल कर सकते हैं।




