
Jharkhand SIR: वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का बढ़ा मौका, अब 30 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन
फॉर्म-6, 7 और 8 जमा करने की समयसीमा बढ़ी, नए मतदाता नाम जोड़ने और गलतियों में सुधार का मिलेगा अतिरिक्त समय

रांची: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, नाम हटाने या किसी तरह का सुधार कराने के लिए अब लोगों को थोड़ा और समय मिल गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने दावा-आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 कर दी है।
पहले इसके लिए 4 सितंबर तक का समय दिया गया था। बाद में समयसीमा को बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया था। अब एक बार फिर लोगों की सुविधा और लगातार मिल रहे आवेदनों को देखते हुए तारीख बढ़ाई गई है।
नए मतदाताओं के लिए खास मौका
अगर किसी पात्र नागरिक का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, तो वह अब 30 सितंबर तक फॉर्म-6 जमा कर सकता है। खास तौर पर उन युवाओं से आवेदन करने की अपील की गई है, जो 1 अक्टूबर 2026 तक 18 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं और अभी तक उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हुआ है।
निर्वाचन विभाग ने लोगों से कहा है कि आखिरी तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते अपना आवेदन पूरा कर लें।
नाम हटाने के लिए फॉर्म-7
अगर किसी मतदाता के नाम को लेकर आपत्ति दर्ज करनी है या निर्धारित कारणों के आधार पर नाम हटाने का अनुरोध करना है, तो इसके लिए फॉर्म-7 का इस्तेमाल किया जा सकता है।
हालांकि, सिर्फ फॉर्म-7 जमा करने से किसी व्यक्ति का नाम सीधे मतदाता सूची से नहीं हटेगा। आवेदन की जांच संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी यानी ERO करेंगे। जरूरत पड़ने पर सुनवाई के बाद ही नाम हटाने को लेकर फैसला लिया जाएगा।
गलती सुधारने के लिए फॉर्म-8
मतदाता सूची में नाम, पता या दूसरी जानकारियों में कोई गलती है, तो फॉर्म-8 के जरिए सुधार कराया जा सकता है। इसके अलावा जरूरत के अनुसार एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र में नाम स्थानांतरित कराने के लिए भी इसी फॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है।
वहीं, अगर किसी व्यक्ति का नाम दूसरे राज्य की मतदाता सूची में दर्ज है और वह फिलहाल झारखंड में रह रहा है, तो जरूरी घोषणा पत्र के साथ फॉर्म-8 के जरिए नाम ट्रांसफर कराने की प्रक्रिया की जा सकती है।
ऑनलाइन और BLO के जरिए आवेदन
मतदाता सूची से जुड़े इन कामों के लिए लोगों को ECINET के जरिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा दी गई है। इसके अलावा अपने क्षेत्र के BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क करके भी संबंधित फॉर्म जमा किया जा सकता है।
निर्वाचन विभाग ने लोगों से अपने परिवार, आसपास के लोगों और गांव-मोहल्ले के पात्र नागरिकों को भी आवेदन करने में मदद करने की अपील की है।
2003 की वोटर लिस्ट से मैपिंग का भी फायदा
SIR के दौरान वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग के आधार पर संबंधित मतदाताओं और उनके बच्चों को दस्तावेज संबंधी प्रक्रिया में सुविधा मिलने की बात निर्वाचन विभाग ने कही है। मौजूदा पुनरीक्षण में जिन पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल होंगे, उनके लिए आगे की प्रक्रियाओं में भी यह रिकॉर्ड महत्वपूर्ण रहेगा।
30 सितंबर तक मौका, न करें देरी
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने राजनीतिक दलों, BLA, BLO और निर्वाचन अधिकारियों से पात्र लोगों को मतदाता सूची में जोड़ने की प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की है।
यानी अगर आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, नाम में कोई गलती है या किसी नाम को लेकर आपत्ति दर्ज करनी है, तो 30 सितंबर 2026 तक संबंधित फॉर्म जरूर जमा कर दें।



