झारखंड में मीट कारोबार पर सख्ती, बिना लाइसेंस नहीं बिकेगा मांस; खुले में बिक्री पर भी रोक

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नगर निकाय से ट्रेड लाइसेंस और NOC के साथ FSSAI लाइसेंस जरूरी, नियम तोड़ने पर दुकान सील और सामान जब्त करने की कार्रवाई

रांची: झारखंड के शहरी इलाकों में अब मीट का कारोबार मनमाने तरीके से नहीं किया जा सकेगा। राज्य सरकार ने मांस और मीट उत्पादों की बिक्री को लेकर नए नियम लागू करने की मंजूरी दी है। इसके तहत नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में मीट कारोबार के लिए जरूरी लाइसेंस और अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

नए प्रावधानों के मुताबिक दुकानदारों को संबंधित नगर निकाय से ट्रेड लाइसेंस और NOC लेना होगा। इसके अलावा FSSAI का वैध लाइसेंस भी जरूरी रहेगा। वधशालाओं के संचालन के लिए भी स्थानीय निकाय की अनुमति और निर्धारित स्वच्छता व खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा।

अब मीट को खुले में रखकर बेचने या प्रदर्शित करने पर रोक रहेगी। दुकानदारों को मांस को ढककर या शीशे के काउंटर में रखना होगा, ताकि धूल, गंदगी और मक्खियों से बचाव हो सके। मीट से निकलने वाले कचरे के निस्तारण की भी उचित व्यवस्था करनी होगी।

लाइसेंस के लिए कारोबारी SUDA के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नगर निकाय कार्रवाई कर सकता है। बिना लाइसेंस कारोबार मिलने पर दुकान बंद करने, सामान जब्त करने, परिसर सील करने और जुर्माना लगाने जैसी कार्रवाई की जा सकती है।

सरकार का मकसद मीट कारोबार को व्यवस्थित करने के साथ-साथ स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के मानकों को बेहतर बनाना है।

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