CG: दुर्ग में Lotte Choco Pie के एक बैच पर बैन, तय सीमा से ज्यादा मिला प्रिजर्वेटिव

0
4
Share This Post

लैब रिपोर्ट के बाद खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन, बिक्री-भंडारण और वितरण पर रोक; दुकानदारों को स्टॉक वापस लेने के निर्देश

दुर्ग: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में खाद्य सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने Lotte Choco Pie के एक विशेष बैच को स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित घोषित करते हुए उसकी बिक्री, भंडारण और वितरण पर तत्काल रोक लगा दी है। जांच में इस बैच के उत्पाद में निर्धारित मानक से अधिक मात्रा में प्रिजर्वेटिव पाए गए हैं।

लैब जांच में सामने आई गड़बड़ी

खाद्य सुरक्षा विभाग ने Lotte ब्रांड के 672 ग्राम पैक का सैंपल लेकर जांच के लिए भोपाल स्थित कैली लैब प्राइवेट लिमिटेड भेजा था। प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में उत्पाद में प्रिजर्वेटिव की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई। रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत संबंधित उत्पाद को असुरक्षित घोषित करते हुए प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की।

सिर्फ एक बैच पर कार्रवाई

प्रशासन की ओर से जिस उत्पाद के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उसका बैच नंबर NM10DC2 है। रिकॉर्ड के अनुसार इसका निर्माण 10 अप्रैल 2026 को हुआ था, जबकि इसकी एक्सपायरी डेट 9 अप्रैल 2027 है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई पूरे Lotte ब्रांड के खिलाफ नहीं है। जांच में असुरक्षित पाए गए इसी विशेष बैच के उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया है।

दुकानदारों को स्टॉक वापस लेने का आदेश

निषेधात्मक आदेश जारी होने के बाद दुर्ग जिले के खाद्य कारोबारियों, वितरकों, थोक विक्रेताओं और खुदरा दुकानदारों को इस बैच की बिक्री और वितरण तुरंत बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन कारोबारियों के पास संबंधित बैच का स्टॉक मौजूद है, उन्हें उसे बाजार से वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। वापस लिए गए उत्पाद से संबंधित जानकारी भी खाद्य सुरक्षा विभाग को उपलब्ध कराने को कहा गया है।

नियमों के तहत होगा उत्पाद का निपटारा

वापस लिए गए या जब्त किए गए उत्पादों का निपटारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और संबंधित नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को पूरे अभियान की निगरानी और आदेश का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है।

नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

प्रशासन ने साफ किया है कि प्रतिबंध के बावजूद अगर कोई कारोबारी संबंधित बैच की बिक्री या वितरण करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

फिलहाल प्रशासन का फोकस बाजार में मौजूद NM10DC2 बैच के स्टॉक की पहचान कर उसे वापस लेने पर है, ताकि असुरक्षित घोषित किए गए उत्पाद की बिक्री को रोका जा सके।

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here