झारखंड: प्रथम अनुपूरक बजट की राशि अब खर्च कर सकेंगे विभाग, वित्त विभाग ने दी मंजूरी

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राज्यपाल की मंजूरी और अधिसूचना जारी होने के बाद खुला खर्च का रास्ता, 2026-27 की योजनाओं पर आगे बढ़ेगा काम

रांची: झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक बजट में स्वीकृत राशि को खर्च करने की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी है। वित्त विभाग की ओर से सभी संबंधित विभागों को बजट प्रावधानों के अनुसार राशि खर्च करने के लिए आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

इस संबंध में वित्त विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने राज्य के सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, सचिवों और विभागाध्यक्षों को पत्र जारी किया है। पत्र में प्रथम अनुपूरक बजट के तहत स्वीकृत राशि का उपयोग निर्धारित नियमों और बजट प्रावधानों के अनुरूप करने को कहा गया है।

दरअसल, झारखंड विनियोग (संख्या-03) विधेयक, 2026 को राज्यपाल ने 13 अगस्त को मंजूरी दी थी। इसके बाद विधि विभाग की ओर से 14 अगस्त को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। विनियोग विधेयक को संवैधानिक मंजूरी मिलने के बाद अब राज्य की संचित निधि से प्रथम अनुपूरक बजट में किए गए प्रावधानों के अनुसार खर्च किया जा सकेगा।

वित्त विभाग की इस अनुमति के बाद वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक बजट में शामिल विभिन्न योजनाओं और मदों पर खर्च का रास्ता साफ हो गया है। संबंधित विभाग अब स्वीकृत बजट राशि के आधार पर योजनाओं और विकास कार्यों को आगे बढ़ा सकेंगे।

सरकार के इस फैसले से उन योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आने की उम्मीद है, जिनके लिए प्रथम अनुपूरक बजट में अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है। हालांकि विभागों को खर्च के दौरान निर्धारित वित्तीय नियमों और बजट प्रावधानों का पालन करना होगा।

अब राज्य के विभिन्न विभाग अनुपूरक बजट में मिली अतिरिक्त राशि का इस्तेमाल अपने-अपने विभागीय कार्यों, योजनाओं और स्वीकृत मदों के लिए कर सकेंगे।

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