E20 पेट्रोल से खराब हुई कार, कंपनी को देनी होगी नई गाड़ी: कंज्यूमर कोर्ट

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रायपुर कंज्यूमर कोर्ट का बड़ा फैसला। E20 पेट्रोल के इस्तेमाल के बाद बार-बार खराब हुई कार के मामले में वाहन कंपनी को नई कार देने और मुआवजा देने का आदेश दिया गया है।

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से उपभोक्ताओं के लिए एक अहम फैसला सामने आया है। रायपुर कंज्यूमर कोर्ट ने E20 पेट्रोल के इस्तेमाल के बाद बार-बार खराब हुई कार के मामले में वाहन मालिक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कंपनी को नई कार देने का आदेश दिया है।

जानकारी के अनुसार, वाहन मालिक ने वर्ष 2024 में नई कार खरीदी थी। कुछ समय बाद E20 पेट्रोल भरवाने के बाद कार के इंजन में लगातार दिक्कतें आने लगीं। शिकायत के बावजूद कई बार सर्विस सेंटर ले जाने पर भी समस्या पूरी तरह दूर नहीं हुई। वाहन में बार-बार तकनीकी खराबी आती रही, जिससे मालिक को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सुनवाई के दौरान वाहन निर्माता कंपनी और डीलर ने दावा किया कि E20 पेट्रोल सामान्य रूप से सुरक्षित है और कार में आई खराबी के पीछे अन्य तकनीकी कारण हो सकते हैं। लेकिन उपभोक्ता ने लगातार हुई शिकायतों और सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर अपना पक्ष रखा।

कंज्यूमर कोर्ट ने कंपनी की दलीलों को स्वीकार नहीं किया और माना कि वाहन में आई समस्या का समाधान नहीं किया जा सका। अदालत ने कहा कि यदि नई तकनीक वाला ईंधन आम लोगों के उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया है, तो उससे होने वाली समस्याओं की जिम्मेदारी से कंपनियां बच नहीं सकतीं। कोर्ट ने कंपनी को वाहन मालिक को नई कार देने, 20 लाख 50 हजार रुपये वापस करने तथा मानसिक प्रताड़ना के लिए 1 लाख रुपये और वाद खर्च के लिए 10 हजार रुपये देने का आदेश दिया है। यह फैसला उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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