Jharkhand Voter List: 30 जून से घर-घर पहुंचेंगे BLO, सिर्फ हस्ताक्षर से सूची में जुड़ेगा नाम, जानें क्या है नियम

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Jharkhand Voter List: 30 जून से शुरू होगा Special Intensive Revision

Jharkhand voter list के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) की प्रक्रिया 30 जून 2026 से शुरू हो रही है। यह कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे SIR अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध, त्रुटिरहित और सभी पात्र नागरिकों के लिए पारदर्शी बनाना है । इस अभियान के तहत Jharkhand voter list को पूरी तरह से संशोधित किया जाएगा।

इस Jharkhand voter list पुनरीक्षण का पहला चरण (गणना चरण) 30 जून से 29 जुलाई 2026 तक चलेगा। इस दौरान बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर गणना प्रपत्र (Enumeration Form) वितरित करेंगे और उन्हें भरवाकर वापस लेंगे । BLO स्थानीय सरकारी/अर्ध-सरकारी कर्मचारी होते हैं, जिन्हें चुनाव आयोग मतदाता सूची से जुड़े कामों के लिए नियुक्त करता है और वे अपने क्षेत्र के निवासी होते हैं 


Jharkhand Voter List: किन्हें भरना होगा गणना प्रपत्र?

Jharkhand voter list में पहले से पंजीकृत सभी मतदाताओं को BLO द्वारा गणना प्रपत्र दिए जाएंगे। इसे भरना और उस पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार के अनुसार, इस दौरान मतदाताओं को कोई दस्तावेज नहीं देना है। सिर्फ फॉर्म भरकर और उस पर हस्ताक्षर करके BLO को लौटाने के साथ ही प्रारूप मतदाता सूची में उनका नाम सम्मिलित हो जाएगा । इस प्रक्रिया के दौरान, BLO आमतौर पर तीन बार घर-घर दौरा करेंगे 

जो मतदाता गणना प्रपत्र जमा करेंगे, उनका नाम प्रारूप Jharkhand voter list में आ जाएगा, चाहे वह किसी भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की पिछली SIR मतदाता सूची (जिसमें 2003 की झारखंड SIR मतदाता सूची भी शामिल है) के साथ मैप किया गया हो या नहीं । गणना प्रपत्र में मतदाताओं को पिछली SIR मतदाता सूची में अपना या अपने किसी रिश्तेदार (माता-पिता/पति-पत्नी) का नाम ढूंढकर भरना होता है 


Jharkhand Voter List: बिना दस्तावेज सिर्फ हस्ताक्षर से जुड़ेगा नाम

Jharkhand voter list के इस विशेष पुनरीक्षण में पंजीकरण प्रक्रिया बेहद सरल बनाई गई है। मतदाताओं को कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है । उन्हें सिर्फ BLO द्वारा दिए गए गणना प्रपत्र को भरकर उस पर हस्ताक्षर करना है और वापस करना है। इस हस्ताक्षर के आधार पर ही उनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल हो जाएगा । Jharkhand voter list में नाम बनाए रखने के लिए गणना प्रपत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

हालांकि, यदि मतदाता की मैपिंग पहले से ही 2003 की Jharkhand voter list के साथ हो चुकी है, तो उन्हें गणना प्रपत्र में वह जानकारी भरनी होगी । इसके अलावा, जो मतदाता पिछली SIR मतदाता सूची में अपना नाम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, वे 1950 हेल्पलाइन पर कॉल कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं 


Jharkhand Voter List: किन 5 श्रेणियों को नहीं भरना है गणना प्रपत्र?

Jharkhand voter list के SIR के दौरान 5 परिस्थितियों में मतदाताओं को गणना प्रपत्र नहीं लौटाना है । ऐसे मामलों में उनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं होगा:

  1. डुप्लीकेट/एकाधिक प्रविष्टि वाले मतदाता: जिन्होंने एक से अधिक विधानसभा क्षेत्रों या एक ही विधानसभा क्षेत्र के एक से अधिक मतदान केंद्रों में पंजीकरण कराया है। उन्हें जहां सामान्य रूप से निवास करते हैं, वहीं हस्ताक्षरित प्रपत्र जमा करना होगा, अन्य स्थानों पर अहस्ताक्षरित प्रपत्र वापस करना होगा 
  2. मृत मतदाता: मृत मतदाता के परिवार के सदस्यों द्वारा गणना प्रपत्र को बिना हस्ताक्षर किए, शीर्ष पर कारण लिखकर वापस करना होगा 
  3. स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता: जो रोजगार, विवाह या अन्य कारणों से स्थायी रूप से दूसरे मतदान केंद्र क्षेत्र में चले गए हैं। परिवार के सदस्यों द्वारा अहस्ताक्षरित प्रपत्र कारण सहित वापस करना होगा 
  4. अनुपस्थित/अप्राप्य मतदाता: जिनके बारे में BLO या स्थानीय मतदाताओं को कोई जानकारी नहीं है 
  5. गणना प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने वाले: इसमें वे लोग शामिल हैं जो दूसरे देश में जाकर वहां की नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं लेकिन उन्होंने भारत की Jharkhand voter list से अपना नाम नहीं हटवाया है, और वे विदेशी नागरिक (कानूनी या अवैध) जिन्होंने फॉर्म-6 में झूठी घोषणा देकर Jharkhand voter list में अपना पंजीकरण कराया है 

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