नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने घरेलू गैस कनेक्शन को लेकर बड़ा बदलाव किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने LPG (Liquefied Petroleum Gas) नियमों में संशोधन करते हुए स्पष्ट किया है कि जिन उपभोक्ताओं के घर में पहले से PNG (Piped Natural Gas) कनेक्शन है, वे अब घरेलू LPG सिलेंडर के पात्र नहीं होंगे।
यह नया प्रावधान Essential Commodities Act के तहत जारी अधिसूचना में शामिल किया गया है और राजपत्र (Gazette of India) में प्रकाशित होने के बाद लागू होगा।


जिनके पास PNG और LPG दोनों हैं, उन्हें करना होगा सरेंडर
नए नियमों के मुताबिक, अगर किसी उपभोक्ता के पास PNG और LPG दोनों कनेक्शन हैं, तो उसे अपना LPG कनेक्शन तुरंत सरेंडर करना होगा। इसके बाद वह सरकारी तेल कंपनियों या उनके वितरकों से LPG सिलेंडर की रिफिल नहीं ले सकेगा।
क्यों लिया गया यह फैसला
सरकार का उद्देश्य उन क्षेत्रों में LPG सिलेंडर की उपलब्धता बढ़ाना है, जहां अभी भी PNG गैस पाइपलाइन की सुविधा नहीं पहुंची है। इससे जरूरतमंद उपभोक्ताओं को सिलेंडर उपलब्ध कराने में मदद मिल सकेगी।
नोटिफिकेशन में क्या कहा गया
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, घरेलू LPG कनेक्शन देना या सिलेंडर रिफिल उपलब्ध कराना उन उपभोक्ताओं के लिए प्रतिबंधित होगा, जिनके घर में पहले से PNG कनेक्शन मौजूद है।

कब से लागू होगा नियम
यह संशोधन Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Amendment Order, 2026 के तहत किया गया है और राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।
संभावित असर
विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से PNG नेटवर्क वाले शहरों में LPG कनेक्शनों की संख्या कम हो सकती है, जबकि ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में गैस सिलेंडर की उपलब्धता बेहतर हो सकती है।


