
झारखंड में जमीन-मकान खरीदना होगा महंगा, शहरी क्षेत्रों में लगेगा 10% अतिरिक्त सरचार्ज
रांची, 28 अक्टूबर 2026। अबुआ न्यूज़ झारखंड
झारखंड में शहरी क्षेत्रों के भीतर जमीन, मकान या फ्लैट खरीदने की योजना बना रहे लोगों को अब अधिक खर्च करना पड़ सकता है। राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में झारखंड नगरपालिका भूमि, भवन स्थानांतरण अधिभार नियमावली, 2026 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत राज्य के सभी शहरी निकाय क्षेत्रों में जमीन और भवन के निबंधन पर अतिरिक्त सरचार्ज लगाया जाएगा।
नगर निगम से नगर पंचायत तक लागू होगी व्यवस्था
नई नियमावली के तहत नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में संपत्ति के निबंधन पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार वसूला जाएगा। इस फैसले के लागू होने के बाद शहरी क्षेत्रों में जमीन, मकान और फ्लैट की खरीदारी करने वाले लोगों को निबंधन के दौरान पहले की तुलना में अधिक राशि खर्च करनी होगी।
पहले से लागू है सात प्रतिशत शुल्क
वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, जमीन या फ्लैट के निबंधन के लिए खरीदारों को संपत्ति के वास्तविक मूल्य अथवा सरकार द्वारा निर्धारित सर्किल रेट, दोनों में से जो अधिक हो, उसके आधार पर शुल्क देना पड़ता है। इसमें चार प्रतिशत स्टांप शुल्क और तीन प्रतिशत निबंधन शुल्क शामिल है। इस तरह संपत्ति के निबंधन पर कुल सात प्रतिशत शुल्क का भुगतान करना होता है।
नई व्यवस्था के तहत मौजूदा शुल्क के अतिरिक्त 10 प्रतिशत अधिभार भी लगाया जाएगा। इससे शहरी क्षेत्रों में संपत्ति की खरीदारी का खर्च बढ़ने की संभावना है।
नगर निकायों के विकास पर खर्च होगी राशि
राज्य सरकार को उम्मीद है कि अतिरिक्त अधिभार से नगर निकायों के राजस्व में वृद्धि होगी। इस मद से प्राप्त राशि संबंधित नगर निकायों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसका उपयोग सड़कों के निर्माण और मरम्मत, पेयजल आपूर्ति, नाली निर्माण, स्ट्रीट लाइट, पार्क तथा अन्य शहरी आधारभूत सुविधाओं के विकास पर किया जाएगा।




