खान सर को फिलहाल नहीं मिली अग्रिम जमानत, बॉडीगार्ड के लाइसेंस पर उठे सवाल

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 रांची : पटना के चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर फैजल खान उर्फ खान सर को फिलहाल अग्रिम जमानत नहीं मिली है। उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने कोई अंतरिम राहत नहीं दी और मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 जुलाई की तारीख तय कर दी है।

कोर्ट में क्या हुआ?

मंगलवार को पटना की अदालत में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने खान सर के दोनों बॉडीगार्ड के हथियार लाइसेंस से जुड़े मुद्दे अदालत के सामने रखे। इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को निर्धारित कर दी।

बॉडीगार्ड के लाइसेंस पर उठे सवाल

सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि खान सर के एक बॉडीगार्ड का हथियार लाइसेंस केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित है, लेकिन उसका इस्तेमाल बिहार में किया जा रहा था। वहीं दूसरे बॉडीगार्ड के पास ऑल इंडिया आर्म्स लाइसेंस है, लेकिन वह केवल आत्मरक्षा के उद्देश्य से जारी किया गया था, न कि किसी व्यक्ति की सुरक्षा में बॉडीगार्ड के रूप में उपयोग के लिए। सरकारी पक्ष ने यह भी बताया कि ऑल इंडिया लाइसेंस रखने वाले बॉडीगार्ड के लाइसेंस का नवीनीकरण (Renewal) अप्रैल में ही समाप्त हो चुका था, लेकिन समय पर उसका नवीनीकरण नहीं कराया गया।

खान सर के वकील ने क्या कहा?

खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने अदालत में दोनों बॉडीगार्ड के लाइसेंस से जुड़े दस्तावेज पेश किए। उन्होंने कहा कि लाइसेंस और प्रशिक्षण से संबंधित रिकॉर्ड अदालत में जमा कर दिए गए हैं तथा उनके सत्यापन के लिए रिपोर्ट मांगी गई है। वकील के अनुसार, जांच अधिकारी की रिपोर्ट आने के बाद मामले पर अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी।

क्या है मामला?

पटना कोचिंग विवाद से जुड़े मामले में खान सर ने गिरफ्तारी से राहत पाने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। फिलहाल अदालत ने कोई राहत नहीं दी है और अब सभी की नजर 3 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है।

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